|
उत्पाद
प्रमाणन योजना
- प्रचालन के सिद्धांत
भा मा ब्यूरो
की उत्पादन प्रमाणन
योजना का प्रचालन
निष्पक्ष, बिना
भेदभाव के और पारदर्शी
तरीके से किया
जाता है । जिन प्रलेखों में
भा मा ब्यूरो
की शक्तियॉं, अधिकार
एवं उत्तरदायित्व
उल्लिखित हैं, वे
भारत सरकार द्वारा
भारतीय मानक ब्यूरो
अधिनियम, 1986, नियम
और (प्रमाणन) विनियम, 1988 के
रूप में प्रकाशित
किए गए हैं । लाइसेंस
के प्रचालन के
लिए विशिष्ट
नियम अन्य प्रलेख
में दिए गए हैं, जिन्हें
परीक्षण और निरीक्षण
की योजना (एसटीआई) कहते
हैं, जो आगे विवरित है।
कार्मिकों
के मध्य उच्च
कोटि की गोपनीयता
और सत्यनिष्ठा
बनाएं रखने
के लिए कार्यविधि
उपलब्ध है । एक
निकाय जिसे प्रमाणन
सलाहकार समिति` कहते
है व जिसका विभिन्न
क्षेत्रों जैसे
निर्माता – उपभोक्ता, सरकारी
एजेन्सी, औद्योगिक संघ
के व्यक्तियों
से गठन किया जाता
है निरंतर योजना
की समीक्षा कर
मूल नीति मुद्दों
पर सलाह देते हैं
। आन्तरिक
रूप से एक वरिष्ठ
अधिकारी को यह
उत्तरदायित्व
सौंपा गया है कि
योजना का प्रचालन
नियमों और स्थापित
प्रक्रिया के
ढांचे के अनुसार
हो। संसाधन ब्यूरो एक स्वयं
वित-पोषी संस्था
है, जिसके
राजस्व के 80 प्रतिशत
से ज्यादा लेखा
प्रमाणन प्रचालन
से आता है । इस योजना
के प्रचालन के
सभी क्षेत्रों
की आवश्यकताओं
की पूर्ति के लिए
भा मा ब्यूरो
मे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों
और सांख्यकों
का एक सक्षम स्टाफ
है । इन्होंने
मूल्यांकन और
आकलन तकनीक में
उच्च श्रेणी
का प्रशिक्षण
ले रखा है । सभी
प्राथमिक और निगरानी
निरीक्षण केवल
योग्य कार्मिकों
द्वारा किए जाते
हैं । प्राथमिक
और निरीक्षण कार्यों
के दौरान लिए गए
नमूनों के परीक्षण
के लिए ब्यूरो
ने भारत के विभिन्न
नगरों में आठ प्रयोगशालाएं
स्थापित की हुई
हैं । इसके अतिरिक्त
ब्यूरो नमूनों
को बाहर की उन प्रयोगशालाओं
में भी भेजता है, जिन्हें
ब्यूरो ने आईएसओ/आईईसी
गाइड 17025 के आधार
पर पहले से ही मान्यता
प्रदान की हुई
हो । प्रमाणन योजना
का प्रचालन 19 शाखा
कार्यालयों
के माध्यम से
होता है जो राज्यों
की राजधानियों
और बड़े औद्योगिक
नगरों में स्थापित
है तथा 5 क्षेत्रीय
कार्यालय इन शाखा
कार्यालयों
के कार्य का नियंत्रण
करते हैं । और
अधिक जानकारी
के लिए कृपया निदेशक (केन्द्रीय
मार्क्स) को निम्न
पते पर सम्पर्क
करें । भारतीय
मानक ब्यूरो, मानक
भवन ,9, बहादुरशाह
जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002 | |