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परीक्षण
और निरीक्षण योजना
परीक्षण
और निरीक्षण योजना
(एसटीआई) एक
प्रलेख है जो उत्पादन
प्रक्रिया के
नियंत्रण को निर्दिष्ट
करता है जिसमें
फर्म से अपेक्षा
की जाती है कि इसे
प्रमाणन मुहर
लाइसेंस के प्रचालन
के लिए पालन करे।
इसको भा मा ब्यूरो
ने उत्पाद के
पहले आवेदक के
साथ परामर्श से
तैयार किया है।
बाद के आवेदकों
के लिए उपलब्ध एसटीआई
की उपयुक्तता
पर पुन:विचार
किया जा सकता है
और अगर आवश्यक
समझा जाए तो इसमें
परिवर्तन भी किए
जा सकते हैं । एसटीआई में
निम्नलिखित
प्रावधान
भी शामिल है : क) उत्पाद
पर अंकित होने
वाली जानकारी
व मानक मुहर लगाने
की प्रक्रिया
ख) नियंत्रण
यूनिट की परिभाषा ग) प्रयुक्त
नियंत्रण स्तर घ) नियंत्रण
यूनिट के अनुसार
स्वीकृति मापदंड ड.) प्रक्रिया
सामग्री और फिनिश किए
गए उत्पाद में
कच्ची सामग्री
से नमूने लेने और परीक्षण
की आवृति च) गुणता सम्बन्धित
समस्याओं
के मामले में लाइसेंसधारियों
को निर्देश छ) अगर शिकायत
वास्तविक है
तो वस्तुओं
की नि:शुल्क
प्रतिस्थापना
के लिए प्रावधान
लाइसेंस
की स्वीकृति अगर
प्राथमिक निरीक्षण
और स्वतंत्र
परीक्षण के परिणाम
संतोषजनक पाये
जाते है तो आवेदनकर्ता
को लाइसेंस की
स्वीकृति दे
दी जाती है और आवेदनकर्ता
द्वारा न्यूनतम
मुहरांकन
शुल्क का अग्रिम
भुगतान कर दिया
जाता है । लाइसेंस
की आंरभिक
वैधता एक वर्ष
के लिए है जिसे
आगे दो वर्ष की
अवधि के लिए, आवेदन
करने पर बढ़ाया
जा सकता है अगर
लाइसेंस का प्रचालन
संतोषजनक है। लाइसेंस
का विषय क्षेत्र, भारतीय
मानक में शामिल
किस्मों
के अनुरूप किसी
समय नई किस्म
का परीक्षण करके
बढ़ाया जा सकता
है । लाइसेंस के निष्पादन पर निगरानी नियंत्रण
लाइसेंस की स्वीकृति
के बाद निर्माता
को इस शर्त पर अपने
उत्पाद पर मुहर
लगाने का अधिकार
है कि वह एसटीआई
को पूर्णरूप से
कार्यान्वन
करेंगे, उनके उत्पाद
भारतीय मानक के
अनुरूप होगं
और किए जाने वाले
परीक्षणों का
रिकार्ड बनाए
रखेंगे । प्रमाणन के
बाद नियंत्रण
लाइसेंसधारी
के यूनिट में आवधिक निगरानी
निरीक्षण द्वारा
किया जाता है ।
इन निरीक्षणों
के दौरान, गुणता नियंत्रण
पद्धति तकनीकी
ऑडिट किया
जाता है, जो एसटीआई
प्रलेख के अनुसार
होता है । वर्तमान
उत्पादन के नमूनों
की जांच की जाती
है और भा मा ब्यूरो
अथवा स्वतंत्र
प्रयोगशाला मे परीक्षण
के लिए नमूने लिए
जाते हैं । अतिरिक्त
नियंत्रण बाजार
से नमूने लेकर
किया जाता है और
उनका स्वतंत्र
प्रयोगशाला में
परीक्षण किया
जाता है । निरीक्षण
और उत्पाद परीक्षण
के परिणाम उचित
सलाह के साथ लाइसेंसधारी
को बता दिए जाते
हैं । अगर लगातार
कमियां पाई
जाती हैं, तो
मुहरांकन
रोक दिया जाता
है। पिछले निष्पादन
पर विचार के बाद
लाइसेंस की वैधता
की समाप्ति पर
इसका नवीकरण किया
जाता है । गम्भीर त्रुटियॉं
होने पर लाइसेंस
को निलंबित अथवा
रद्द कर दिया जाता
है, विशेषकर
अगर उत्पाद भारतीय
मानक के अनुरूप
न हो । और
अधिक जानकारी
के लिए कृपया निदेशक (केन्द्रीय
मार्क्स) को निम्न
पते पर सम्पर्क
करें । भारतीय
मानक ब्यूरो, मानक
भवन ,9, बहादुरशाह
जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002 | |