सतर्कता
गतिविधि
भारतीय मानक
ब्यूरो में सतर्कता
विभाग, महानिदेशक,
भारतीय मानक ब्यूरो
के अधीन कार्य
करता है जो सभी
सतर्कता मामलों
में अनुशासनिक
एवं सक्षम प्राधिकारी
हैं। इस विभाग
की अध्यक्षता
मुख्य सतर्कता
अधिकारी करता है
जिसकी सहायता सतर्कता
अधिकारी करते हैं।
विभिन्न
अधिनियमों में
यथा निर्धारित
ब्यूरो के मुख्य
उद्देश्यों तथा
कार्यों को ध्यान
में रखते हुए मुख्य
सतर्कता अधिकारी
सामान्य प्रशासन
में पारदर्शिता
तथा न्याय-निष्ठा
का अनुरक्षण करने
में तथा विभिन्न
निवारक उपायों
तथा मॉनीटरिंग
तंत्रों के जरिए
भारतीय मानक ब्यूरो
में कुशलता तथा
साथ ही उत्पादकता
का वर्धन करने
में महानिदेशक,
भारतीय मानक ब्यूरो
की सहायता करता
है। जहां निवारक
उपायों से वांछित
परिणाम प्राप्त
होने में असफलता
मिलती है वहां
दंडात्मक कार्रवाई
की जाती है। विशिष्ट
सतर्कता मामलों
संबंधी कार्रवाई
करने के अलावा,
सीवीओ सतर्कता
विभाग में सतर्कता
अधिकारियों की
सहायता से भा मा
ब्यूरो के कार्यकरण
का मॉनीटर भी संवेदी
विभागों के नियमित
तथा आकस्मिक दौरों
के माध्यम से
करता है तथा समय-समय
पर इनकी पुनरीक्षा
करते हैं तथा उन
प्रक्रियाओं को
सुप्रवाही बनाते
हैं जिनमें भ्रष्टाचार
या कदाचार की कोई
गुंजायश प्रतीत
होती है। सीवीओ
संगठन में भ्रष्टाचार
तथा अन्य कदाचारों
के निवारण का पता
लगाने तथा दंड
देने के अन्य
उपाय आरंभ करने
पर भी विचार करता
है। कुछ कर्मचारी
अपने कर्तव्यों
का निष्पादन करते
समय अज्ञानतावश
अनजाने रूप से
गलतियॉं करते हैं
जबकि कुछ अन्य
ऐसा वास्तविक
व्यक्तिगत लाभों
के लिए करते हैं
जिससे संगठन को
हानि होती है।
प्रथम श्रेणी के
कर्मचारियों को
सतर्कता विभाग
द्वारा एक निवारक
सतर्कता उपाय के
रूप में सही नियमों
तथा प्रक्रियाओं
के बारे में शिक्षित
किए जाने की आवश्यकता
है। दूसरी श्रेणी
के उन कर्मचारियों
के लिए, जिनके विरूद्ध
शिकायतों पर कार्रवाई
सामान्यत: सतर्कता
विभाग द्वारा जांच
हेतु शुरू की जाती
है, दंडात्मक
उपाय के रूप में
सतर्कता कार्रवाई
की जानी अपेक्षित
है।
भा
मा ब्यूरो के
प्रधान क्षेत्रों
तथा गतिविधियों
पर विचार करते
हुए, जहां भी जनता
के साथ तथा उद्योग
के साथ व्यवहार
शामिल है, सतर्कता
विभाग द्वारा भा
मा ब्यूरो की
दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण
गतिविधियों, नामत:
“प्रमाणन
मुहर गतिविधि” जिसमें
आईएसआई मुहर
के प्रयोग के लिए
लाइसेंस प्रदान
किया जाना तथा
उनका मॉनीटर शामिल
है तथा “प्रयोगशाला
गतिविधि” जिसका प्रमुख
उद्देश्य उत्पादों
के नमूनों का विनिर्दिष्ट
मानकों के प्रति
उनकी समनुरूपता
सुनिश्चित करने
के लिए उनका परीक्षण
करना है, से जुड़ी
प्रक्रियाओं
पर सतर्कता विभाग
द्वारा विशेष जोर
दिया जाता है।
शिकायतों की जांच
अथवा आकस्मिक निरीक्षणों
के दौरान जब भी
निर्धारित प्रक्रियाओं
में कोई अपर्याप्तताएं
देखी जाती है, सीवीओ
द्वारा संबंधित
गतिविधि अध्यक्षों
को ऐसी प्रक्रियाओं
में सुधार करने
हेतु सुझाव दिए
जाते हैं।
इस
प्रकार भा मा ब्यूरो
के सतर्कता विभाग
का मूल उद्देश्य
प्रणाली में सुधार
करना तथा संबंधित
नियमों की व्याख्या
तथा कार्यान्वयन
में किसी अस्पष्टता
को कम करना है जिसके
परिणामस्वरूप
निर्धारित प्रक्रियाओं
के अनुसार अधिकृत
न किए गए कर्मचारियों
द्वारा विवेकाधिकार
का प्रयोग किया
जाना कम किया जा
सके । यह कहना अनावश्यक
है कि सतर्कता
विभाग द्वारा समय-समय
पर जारी मार्गदर्शिका,
प्रक्रियाएं तथा
निर्देश पारदर्शी
तथा कार्यान्वयन
योग्य होने चाहिए
तथा भा मा ब्यूरो
के उद्देश्यों
को ध्यान में
रखकर उन्हें सावधानीपूर्वक
तैयार किया जाना
चाहिए।
भा
मा ब्यूरो में
शिकायतें दायर
करने की प्रक्रिया
कृपया दिशानिर्देशों
का अनुसरण करें
तथा कठोरता से
प्रक्रियाविधि
के अनुसार कार्रवाई
करें।
शिकायत केवल
भा मा ब्यूरो
के पदाधिकारियों
के विरूद्ध ही
दायर की जा सकती
हैं।
रिश्वत
न दें। यदि भा मा
ब्यूरो का कोई
भी व्यक्ति रिश्वत
मांगे या यदि
आपके पास ब्यूरो
में भ्रष्टाचार
संबंधी कोई सूचना
है अथवा यदि आप
ब्यूरो में भ्रष्टाचार
के शिकार हुए हैं,
तो आप निम्न को
शिकायत कर सकते
हैं :-
|
|
नाम
तथा पदनाम |
दूरभाष
संख्या |
फैक्स
संख्या |
पता |
|
1. |
श्रीमति
सतवंत रेड्डी, आई ए एस, महानिदेशक |
23237991 23236980 |
23239399 |
5 वां
तल, मानक भवन, 9, बहादुर
शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली – 2 |
|
2. |
श्री अनंत
ढुल, आई पी एस, मुख्य सतर्कता
अधिकारी |
23235336 |
23231238 |
कमरा संख्या
405, मानकालय 9,बहादुर
शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली
– 2 |